सवाल – अगर कोई आदमी ज़कात अदा करने की निय्यत से ज़कात की रक़म से स्कूल के लिए कोई सामान खरीद ले, तो क्या इस तरह करने से उसकी ज़कात अदा होगी?
जवाब – अगर कोई आदमी ज़कात अदा करने की निय्यत से ज़कात की रक़म से स्कूल के लिए कोई सामान खरीद ले, तो उस से उसकी ज़कात अदा नहीं होगी. लेकिन अगर वह उस सामान को किसी ग़रीब मुसलमान तालिबे इल्म को ज़कात अदा करने की निय्यत से दे दे और उसको उसका मालिक बना दे, तो इस तरह करने से उसकी ज़कात अदा होगी।
अल्लाह तआला ज़्यादा जानने वाले हैं.
ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد)
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله ( تمليكا ) فلا يكفي فيها الإطعام إلا بطريق التمليك ولو أطعمه عنده ناويا الزكاة لا تكفي (رد المحتار ۲/۳٤٤)
وقيد بالتمليك احترازا عن الإباحة ولهذا ذكر الولوالجي وغيره أنه لو عال يتيما فجعل يكسوه ويطعمه وجعله من زكاة ماله فالكسوة تجوز لوجود ركنه وهو التمليك وأما الإطعام إن دفع الطعام إليه بيده يجوز أيضا لهذه العلة وإن كان لم يدفع إليه ويأكل اليتيم لم يجز لانعدام الركن وهو التمليك (البحر الرائق ۲/۲۱۷)
أما تفسيرها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى هذا في الشرع كذا في التبيين (الفتاوى الهندية ۱/۱۷٠)
فتاوى محموديه ١٤/٩٣
दारूल इफ़्ता, मद्रसा तालीमुद्दीन
इसिपिंगो बीच, दरबन, दक्षिण अफ्रीका
Source: http://muftionline.co.za/node/67