सवाल – क्या सुन्नत एतेकाफ़ में बैठने वाले के लिए मस्जिद के अन्दर तिजारती मामलात करना जाईज़ है?
जवाब – मोतअतकिफ़ के लिए तिजारती सामान मस्जिद के अन्दर लाना और ख़रीदो फ़रोख़्त करना मकरूहे तहरीमी (नाजाईज़) है. अलबत्ता अगर तिजारती सामान मस्जिद के अन्दर न लाया जाए, बलके मस्जिद के अन्दर सिर्फ़ तिजारती मामला किया जाए, तो यह जाईज़ है, लेकिन मकरूहे तन्ज़ीही है. हां, अगर खाने पीने का ज़रूरी सामान ख़रीदा जाए, तो यह तिजारती मामला बग़ैर कराहत के दुरूस्त होगा.
अल्लाह तआला ज़्यादा जानने वाले हैं.
दारूल इफ़्ता, मद्रसा तालीमुद्दीन
इसिपिंगो बीच, दरबन, दक्षिण अफ्रीका
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